Cow Subsidy Scheme: जानकारी के लिए बता दे की सरकार ने देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में देशी नस्ल की गायों (साहिवाल, गिर, थारपारकर) के गायों के पालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी वर्गों के कृषकों, पशुपालकों एवं बेरोजगार युवक-युवतियों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इससे उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान होगा और वे राज्य के विकास में योगदान दे सकेंगे। तो आइये जानते है योजना के बारे में पूरी जानकारी।
योजना के अंतर्गत इतना मिलेगा अनुदान
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जानकारी के लिए बता दे की इस योजना के अंतर्गत 2 एवं 4 देशी गायों या बाछी (हिफर) की डेयरी इकाई स्थापित करने पर निम्न अनुदान दिया जाएगा।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान।
अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान।
कार्य क्षेत्र: इस योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा।
आवेदन हेतु पात्रता
भूमिहीन किसान
लघु एवं सीमांत किसान
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले किसान
शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियाँ
योजना की जानकारी
जानकारी के लिए बता दे की इस योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका भुगतान सरकार द्वारा अनुदान देने के बाद किया जाएगा।
योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को मिलेगा।
आवेदन करने से पहले योग्यता एवं अन्य शर्तों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।
योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?
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अगर आप ‘देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना’ का लाभ उठाना चाहते हैं.
तो आप गव्य विकास विभाग की वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा, अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी पशुपालन विभाग या योजना के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।