Driving License: आप भी घर बैठे ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऐसे करे रिन्यू, देखे प्रोसेस। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू (Renew) करना एक ज़रूरी प्रक्रिया है, ताकि आप कानूनी रूप से वाहन चला सकें। भारत में, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Process)
ऑनलाइन प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक है, क्योंकि आपको RTO (Regional Transport Office) जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
- परिवहन सेवा की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
- राज्य चुनें: वेबसाइट पर जाकर, अपने राज्य का चयन करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर जाएं: “Online Services” या “Driver/Learner License” सेक्शन में जाकर “Services on Driving Licence (Renewal/Duplicate/etc.)” विकल्प चुनें।
- विवरण भरें: अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: आपको पुराने ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी। अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1A) भी ज़रूरी हो सकता है।
- फीस का भुगतान करें: ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से रिन्यूअल फीस का भुगतान करें। फीस ₹300 से ₹400 तक हो सकती है।
- आवेदन जमा करें: सभी जानकारी भरने और फीस का भुगतान करने के बाद, आवेदन जमा करें और रसीद का प्रिंट आउट ले लें।
ऑफ़लाइन प्रक्रिया (Offline Process)
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो आप सीधे RTO जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- RTO जाएं: अपने क्षेत्र के RTO कार्यालय में जाएं।
- फॉर्म 9 प्राप्त करें: वहां से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए फॉर्म 9 लें। कुछ राज्यों में फॉर्म 2 भी इस्तेमाल होता है।
- फॉर्म भरें: फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें।
- दस्तावेज जमा करें: निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां (photocopies) फॉर्म के साथ संलग्न करें:
- पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो (2-3)
- आयु प्रमाण (Age Proof) और पता प्रमाण (Address Proof) (जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल, आदि)
- अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है, तो एक अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1A)
- फीस का भुगतान करें: काउंटर पर रिन्यूअल फीस का भुगतान करें।
- रसीद लें: फीस जमा करने के बाद रसीद लेना न भूलें।
कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- समय सीमा: ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी 30 दिनों तक वैलिड रहता है। इस दौरान आप बिना किसी जुर्माने के रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- विलंब शुल्क (Late Fee): अगर आप 30 दिन के बाद आवेदन करते हैं, तो आपको विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।
- नया लाइसेंस: अगर आप लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 साल बाद रिन्यूअल के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है और आपको नए लाइसेंस के लिए पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ सकती है, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट भी शामिल हो सकता है।
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