Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: जानकारी के लिए बता दे की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। ये बदलाव योजना को अधिक पारदर्शी और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए हैं। तो आइये जानते है योजना के बारे में।
केवल BPL परिवारों को मिलेगा
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जानकारी के लिए बता दे की संशोधित योजना के अंतर्गत अब यह सुनिश्चित किया गया है कि योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं को ही मिलेगा। इसके लिए कन्या और उसके अभिभावकों का BPL पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इससे योजना में पात्रता की जांच सटीकता से हो सकेगी और अपात्र लाभार्थियों को छांटा जा सकेगा।
विवाह जोड़ों की संख्या भी हुई निर्धारित
जानकारी के लिए बता दे की संभाग स्तरीय सामूहिक विवाह आयोजनों में विवाह करने वाले जोड़ों की संख्या भी तय कर दी गई है। अब प्रत्येक आयोजन में कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों के विवाह संपन्न होंगे। यह सीमा आयोजनों को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए निर्धारित की गई है।
आवेदन प्रक्रिया में बढ़ी पारदर्शिता
जानकारी के लिए बता दे की आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए पहले की तरह निकाय स्तर पर आवेदनों की जांच की जाएगी। इसके अलावा अब वर-वधू दोनों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही, समग्र पोर्टल पर वर और वधू की जानकारी अपलोड करना भी जरुरी होगा।
आर्थिक सहायता की बदली व्यवस्था
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इस योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक कन्या को ₹55,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें से ₹49,000 की राशि वधू के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। शेष ₹6,000 आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित निकाय को प्रदान किए जाएंगे। यह बदलाव योजना में पारदर्शिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
समग्र आईडी
जन्म प्रमाण पत्र (वर और वधू दोनों के)
आय प्रमाण पत्र
निवासी प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड
ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको https://socialjustice.mp.gov.in/ इस लिंक के माध्यम से आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज और आधार ई-केवाईसी की जानकारी दर्ज करे।