PMKS Yojna: हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। और देश में बड़े पैमाने पर खेती किसानी की जाती है और सिंचाई पाइप लाइनें खेतों में पानी पहुंचाने का एक कुशल और प्रभावी तरीका हैं। वे खुली नहरों की तुलना में पानी की बर्बादी को कम करने में मदद कर सकते हैं, और वे सिंचाई प्रक्रिया को अधिक समान बनाने में भी मदद कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए पाइप लाइन स्थापित करने में मदद करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। तो चलिए जानते है इसके बारे में विस्तार से…
कितनी मिलेंगी अनुदान या सब्सिडी
इस योजना से सरकार खेत में पाइप डलवाने के लिए(पाइपलाइन) के लिए लघु और सीमांत किसानों के लिए 60% सब्सिडी अथवा 18,000 रु अधिकतम और अन्य किसानों को 50% सब्सिडी अथवा 15,000 रु अधिकतम अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, जल के कुशल प्रबंधन के लिए किसानों को पाइपलाइन और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का लाभ दिया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है, जिससे फसल की उपज बढ़े और पानी का सही उपयोग हो।
जरुरी दस्तावेज
आधार कार्ड
स्थाई निवास प्रमाण पत्र
फसल बोने का प्रमाण
जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
आवेदन करने के लिए पात्रता
किसान होना चाहिए और कृषि भूमि का मालिक होना चाहिए।
राज्य नागरिक होना चाहिए।
भूमिधारक होना चाहिए।
किसान के खेत में कुएं पर पम्पसेट होना चाहिए आदि
ऐसे करे इस योजना के लिए आवेदन
इस योजना के आवेदन करने के बारे में बता दे इसके लिए राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है, अधिक जानकारी के लिए सहयक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक आदि से संपर्क कर सकते है.