Poultry Farming Loan: अगर आप भी पोल्ट्री व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आपके लिए काम खबर है। क्योकि बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आपको लेयर पोल्ट्री फार्म और ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 3 से 40 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिल सकती है। तो आइये जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी।
इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट योजना
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जानकारी के लिए बता दे की यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक उद्यमिता योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार 30 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है। पोल्ट्री फार्म खोलने से अच्छे अंडे और मांस का उत्पादन होता है, जिसे बेचकर अच्छी आमदनी की जा सकती है। साथ ही, बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण की भी सुविधा मिलती है।
योजना के लाभ और पात्रता
जानकारी के लिए बता दे की इस योजना के तहत ब्रॉयलर/लेयर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 3000 क्षमता के ब्रॉयलर फार्म और 5000-10000 लेयर फार्म के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
योग्य लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा, जिसमें आत्म-निवेश और पोल्ट्री फार्मिंग में प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।
केवल सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ लगाना अनिवार्य है:
फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र
अद्यतन किराया रसीद/LPC, पट्टा अनुबंध, नक्शा, पासबुक, FD
पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (सरकारी संस्थान से)
जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन प्रक्रिया
जानकारी के लिए बता दे की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/ पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की लिंक खुलने के 21 दिनों के भीतर आवेदन जमा किया जा सकता है।